सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की राजधानी स्थित ताज मानसिंह
होटल की नीलामी प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस होटल
का संचालन टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लि. करती है।

ताज मानसिंह होटल का संचालन करने वाली इंडियन होटल्स कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 27 अक्तूबर के आदेश के खिलाफ आठ नवंबर को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस होटल की नीलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने इंडियन होटल्स कंपनी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि कंपनी को लाइसेंस अवधि के नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं है और दिल्ली के प्रमुख इलाके एक-मानसिंह रोड पर स्थित इस संपत्ति का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकतम धन की अपेक्षा करना एनडीएमसी का अधिकार है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें@ goo.gl/Rt0nTX

ताज मानसिंह होटल का संचालन करने वाली इंडियन होटल्स कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 27 अक्तूबर के आदेश के खिलाफ आठ नवंबर को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस होटल की नीलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने इंडियन होटल्स कंपनी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि कंपनी को लाइसेंस अवधि के नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं है और दिल्ली के प्रमुख इलाके एक-मानसिंह रोड पर स्थित इस संपत्ति का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकतम धन की अपेक्षा करना एनडीएमसी का अधिकार है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें