केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में
आरोप लगाया कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व
वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने जघन्य अपराध किया है जो देश को शर्मसार
करता है। इसने कहा कि निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने का आदेश अवैध
है। त्यागी की जमानत को चुनौती देने वाली एजेंसी ने न्यायमूर्ति आईएस मेहता
के समक्ष दावा किया कि यह एक गंभीर मामला है और आरोपी उच्च न्यायालय के
समक्ष कार्यवाही में विलंब की कोशिश कर रहा है।
वह एक आदेश के आधार पर जेल से बाहर हैं जो अवैध है। निचली अदालत का आदेश साक्ष्य के विपरीत है। त्यागी के वकील ने अभिवेदनों का विरोध करते हुए दावा किया कि मामले में त्यागी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और वे सीबाआई के आवेदन व अतिरिक्त हलफनामे का जवाब देंगे जो एजेंसी ने छह जनवरी को दायर किया था। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि पूर्व वायुसेना प्रमुख की जमानत रद्द करने के आग्रह के साथ ही सीबीआई ने दो अन्य सह आरोपियों संजीव त्यागी उर्फ जूली और वकील गौतम खेतान को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ भी अलग से आवेदन दायर किए हैं। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें@ goo.gl/VMv7oY
वह एक आदेश के आधार पर जेल से बाहर हैं जो अवैध है। निचली अदालत का आदेश साक्ष्य के विपरीत है। त्यागी के वकील ने अभिवेदनों का विरोध करते हुए दावा किया कि मामले में त्यागी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और वे सीबाआई के आवेदन व अतिरिक्त हलफनामे का जवाब देंगे जो एजेंसी ने छह जनवरी को दायर किया था। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि पूर्व वायुसेना प्रमुख की जमानत रद्द करने के आग्रह के साथ ही सीबीआई ने दो अन्य सह आरोपियों संजीव त्यागी उर्फ जूली और वकील गौतम खेतान को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ भी अलग से आवेदन दायर किए हैं। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
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